वित्त मंत्रालय ने कहा- अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड से 7 लाख तक इंटरनेशनल खर्च पर नहीं कटेगा TCS
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड से 7 लाख तक इंटरनेशनल खर्च पर TCS नहीं कटेगा. LRS के दायरे में लाने के बाद इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर 20 फीसदी का टीसीएस लागू हो गया था.
Finance Ministry on TCS: तमाम आलोचना के बाद सरकार ने कहा कि एक वित्त वर्ष में विदेश में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 7 लाख तक के खर्च पर TCS यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स नहीं कटेगा. इसी हफ्ते वित्त मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया. इसके तहत इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्च को LRS के दायरे में लाने का फैसला किया गया. इसके कारण ऐसे ट्रांजैक्शन पर 20 फीसदी का TCS लागू हो गया. इस फैसले का कड़ा विरोध किया गया. अब वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस कदम का उद्देश्य रिजर्व बैंक की LRS और टीसीएस के संबंध में प्रक्रिया संबंधी अस्पष्टता को दूर करना है.
LRS के दायरे से बाहर रखा गया
वित्ता मंत्रालय ने कहा कि प्रक्रिया संबंधी अस्पष्टता दूर करने के मकसद से यह निर्णय लिया गया है कि इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेशों में एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपए तक के खर्च को LRS के दायरे से बाहर रखा जाएगा. इसपर किसी तरह का TCS नहीं कटेगा.
पढ़ाई और इलाज पर खर्च शामिल नहीं
फिलहाल विदेशों में इलाज और पढ़ाई पर होने वाले सात लाख रुपए तक के खर्च पर टीसीएस नहीं कटता है. ऐसे खर्च पर टीसीएस पांच फीसदी की दर से कटता है. मंत्रालय ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित भुगतान के लिये TCS से जुड़ी मौजूदा सुविधा जारी रहेगी.
Clarification regarding applicability of Tax Collection at Source to small Debit/Credit Transactions under LRS
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) May 19, 2023
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16 मई को हुआ था फैसला
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बता दें कि सरकार ने 16 मई को FEMA यानी फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स 2000 के रूल नंबर 7 को खत्म कर दिया. इसके बाद 1 जुलाई 2023 से इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड खर्च पर 20 फीसदी का TCS लागू हो गया. हालांकि, मेडिकल और एजुकेशन संबंधी पेमेंट को इससे बाहर रखा गया. डेबिट कार्ड को लेकर खर्च शर्तों के साथ पहले से LRS के दायरे में है. इसकी वर्तमान लिमिट 2.5 लाख रुपए है.
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10:05 PM IST